17 किलो डोडा चूरा की तस्करी करने वाले को सात साल की सजा

इंदौर. 17 किलो डोडा चूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय ने दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। एक झोले में डोडा चूरा भरा हुआ था। वह इंदौर में किसी को सप्लाय करने आया था। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उसे धरदबोचा। जांच के बाद चालान पेश किया गया था।


 
अपर सत्र न्यायाधीश तनवीर एहमद खान की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। अपर लोक अभियोजक कोमल दीक्षित के मुताबिक आरोपी भगवान सिंह राजपूत निवासी आगर के पास 17 किलो मादक पदार्थ जब्त हुआ था। सरवटे बस स्टैंड पर वह बस से उतरा था और किसी का इंतजार कर रहा था। तभी मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी। बुधवार को न्यायालय ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए भगवान सिंह का दोषी करार दिया और सात साल की सजा सुनाई।